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बेमेतरा जिला में परीक्षा के दौरान कोलाहल नियंत्रण के निर्देश

बेमेतरा। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा द्वारा आगामी हाई स्कूल और हायर सेकंडरी मुख्य परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए ध्वनि नियंत्र...


बेमेतरा। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा द्वारा आगामी हाई स्कूल और हायर सेकंडरी मुख्य परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए ध्वनि नियंत्रण के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। यह परीक्षाएं 01 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक प्रातः 09ः00 बजे से 12ः15 बजे तक जिले के 77 केंद्रों में संपन्न होंगी। इसके साथ ही स्थानीय और महाविद्यालयीन परीक्षाओं का आयोजन मार्च और अप्रैल 2025 में प्रस्तावित है।

छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा की शांति को सुनिश्चित करने के लिए, जिले की सीमा में 18 फरवरी 2025 से 31 मई 2025 तक तेज़ संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, कोलाहल, और मोटर वाहनों के इलेक्ट्रिक हार्न पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत लिया गया है, जिसमें सुबह 06ः00 बजे से रात 10ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी।

विशेष परिस्थितियों में, संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर धीमी आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, रात 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।










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