गरियाबंद। राज्य में व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने एवं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने दु...
गरियाबंद। राज्य में व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने एवं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने दुकान स्थापना अधिनियम (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 तथा नियम 2021 को 13 फरवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। प्रभारी श्रम पदधिकारी ने बताया कि यह अधिनियम राज्य के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उन दुकानों और स्थापनाओं पर लागू है, जहां 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत है, नए अधिनियम के तहत पंजीयन की प्रकिया को पूरी तरह से आनलाईन कर दिया गया है। प्रत्येक स्थापना, संस्थान, व्यवसाय को 6 माह के भीतर श्रम विभाग के पोर्टल श्रमेव जयते डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन पर आवेदन कर पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन उपरांत डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार का संशोधन या दुकान बंद करने की सूचना भी आनलाईन के माध्यम से दी जा सकेगी।
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