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छत्तीसगढ़ में अब तक हटे 3.15 लाख बैनर-पोस्टर

  रायपुर, 21 मार्च 2024 । छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वज...

 

रायपुर, 21 मार्च 2024 । छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में इन दोनों तरह की संपत्तियों से 20 मार्च तक कुल 3 लाख 14 हजार 674 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं। सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित एक लाख 99 हजार 154 और निजी संपत्तियों से संबंधित एक लाख 15 हजार 520 मामलों में कार्रवाई की गई है। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रदेश भर में कुल 3 लाख 27 हजार 210 केस चिन्हांकित किए हैं। इनमें सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित 2 लाख 9 हजार 45 और निजी संपत्ति से संबंधित एक लाख 18 हजार 165 मामले शामिल हैं। सभी जिला प्रशासन द्वारा इन्हें हटाने की कार्रवाई तेजी से जारी है। अधिनियम के अंतर्गत दुर्ग जिले में सरकारी और निजी संपत्तियों से बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग हटाने की 41 हजार 788, सुकमा में 2,048, गरियाबंद में 5,784, बेमेतरा में 8,928, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 2,819, बालोद में 16 हजार 973, जशपुर में 4 हजार 425, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 2 हजार 931 और सरगुजा में 9 हजार 876 कार्रवाई की गई है।

 

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