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तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव के दौरान रोपाखार मैनपाट की विदेशी मदिरा दुकानों को बंद करने हेतु आदेश जारी

अंबिकापुर, 22 फरवरी 2024 | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विलास भोस्कर द्वारा छत्तीसगढ़ अबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अन्तर्...

अंबिकापुर, 22 फरवरी 2024 | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विलास भोस्कर द्वारा छत्तीसगढ़ अबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  आयोजित मैनपाट महोत्सव 23 से 25 फरवरी को कानून व्यवस्था एवं लोक शांति को दृष्टिगत रखते हुए रोपाखार मैनपाट में संचालित एफ एल-1 घ घ विदेशी मदिरा दुकान को पूर्णतः बंद रखने हेतु उपरोक्तानुसार दिवसों को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। घोषित शुष्क दिवस में मदिरा का विक्रय एवं परिवहन परोसना पूर्णतः बंद रहेगा।


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