उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा। जारी आदेश के तहत कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 ‘घ‘ के तहत धारा 7 के उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी उनके स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत् विहित प्राधिकारी होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।