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धमतरी : खरीफ वर्ष 2023 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की अंतिम तिथि बढ़कर अब 16 अगस्त तक

  धमतरी, 31 जुलाई 2023 प्रदेश में फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन संबंधी अधिसूचना...

 धमतरी, 31 जुलाई 2023

प्रदेश में फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन संबंधी अधिसूचना कृषि विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। खरीफ वर्ष 2023 में फसल बीमा की अंतिम तिथि अब बढ़कर 16 अगस्त हो गई है। कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत अधिक से अधिक किसानों का फसल बीमा कराने किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं। फसल बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध बीमा कम्पनियों में से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमि., एचडीएफसी इगो एवं बजाज अल्यांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड का चयन खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 के लिए किया गया है।
                         कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल-जैसे मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी का बीमा करा सकते है। ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो योजना में ऐच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं। कृषकों द्वारा प्रदाय दी जाने वाली प्रीमियम खरीफ वर्ष 2023 के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत होगा। अऋणी कृषक जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे स्वप्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व भूमि के दस्तावेज के साथ बैंक/वित्तीय संस्थान, लोक सेवा केन्द्र (CSC, क्रियान्वयक बीमा कम्पनी में 16 अगस्त 2023 तक आवेदन कर योजना में शामिल हो सकते है। अधिसूचित बीमा में अधिसूचित फसल को प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए रोपाई/रोपण जोखिम, स्थानीयकृत आपदाएं एवं फसल कटाई के उपरांत सूखने हेतु खेत पर रखे करपा को होने वाले नुकसान तथा ’फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति को योजना में प्रावधानित किया गया है। ज्ञात हो कि धान सिंचित हेतु प्रिमियम राशि 1160 रूपये एवं असिंचित हेतु 880 रूपये निर्धारित है।
               अधिकारियों ने बताया कि किसान खरीफ वर्ष 2023 में अपने फसल के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 के पूर्व बीमा अवश्य करायें। कृषक अधिसूचित बीमा ईकाई/फसल प्रावधानित जोखिम दावा भुगतान की प्रक्रिया आदि की अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति (DLMC PMFBY), कृषि कार्यालय, बैंक/वित्तीय संस्थान, क्रियान्वयक बीमा कम्पनी एवं लोक सेवा केन्द्र ( CSC) से सम्पर्क कर सकते है।

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