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आचार संहिता के संबंध में प्रेक्षकगणों ने ली बैठक

दुर्ग । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संसदीय क्षेत्र क्रमांक 07 दुर्ग हेतु नियुक्त सामान्य प्रेक्षक एस.बी. शेट्टेनव...

दुर्ग । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संसदीय क्षेत्र क्रमांक 07 दुर्ग हेतु नियुक्त सामान्य प्रेक्षक एस.बी. शेट्टेनवर आईएएस एवं लथकर श्रीकेश बालाजीराव आईएएस, पुलिस प्रेक्षक अनुपम शर्मा आईपीएस एवं व्यय प्रेक्षक प्रसन्ना वी. पट्टनाशेट्टी (आईआरएस) ने संयुक्त रूप से आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की आदर्श आचरण संहिता के संबंध में बैठक ली। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी और पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला भी बैठक में सम्मिलित हुए। सामान्य प्रेक्षक बालाजी राव ने अभ्यर्थियों से कहा कि निर्वाचन के दौरान वे आदर्श आचरण संहिता का गंभीरतापूर्वक पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने शांतिपूर्ण निष्पक्ष निर्वाचन हेतु सभी की सहभागिता की बाते कही। किसी प्रकार की समस्याएं होने पर वे सीधे प्रेक्षक को मोबाईल नंबर से संपर्क कर अवगत करा सकते हैं अथवा भिलाई निवास के बोर्ड रूम में प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों को अपनी शिकायत के लिए निर्वाचन आयोग की सी-विजिल एप का भी उपयोग करने की समझाईश दी। इसी प्रकार मतदान दिवस मतदान केन्द्र हेतु पोलिंग एजेंट और गणना हेतु काउंटिंग एजेंट नियुक्त कराने का भी सलाह दिया। पुलिस प्रेक्षक अनुपम शर्मा ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन संपन्न कराने की प्रक्रिया रही है। यहां पर वल्लेवेरी या बाहुबल के आधार पर मतदान नहीं होता है। उन्होंने अभ्यर्थियों से यदि ऐसे होने की संभावना होने पर लिखित शिकायत प्रस्तुत करने कहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचरण संहिता का जिक्र करते हुए अभ्यर्थियों के साधारण आचरण, सभाएं, जुलूस एवं मतदान दिवस की गतिविधियों को रेखांकित किया। उन्होंने अनुमति के लिए सुविधा एप का उपयोग करने तथा प्रथम आओ-प्रथम पाओ के अनुसार अनुमति प्राप्त करने की बातें कहीं। कलेक्टर ने कहा कि अभ्यर्थी के नामांकन तिथि से ही उनका व्यय गणाना शुरू हो जाती है। 25 अपै्रल, 30 अप्रैल और 04 मई 2024 को अभ्यर्थियों के व्यय खाता की जांच होगी। उन्होंने कहा कि अपराधिक प्रवृत्ति के संबंध में प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में तीन बार विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। उन्होंने अभ्यर्थियों को जिला निर्वाचन कार्यालय से उपलब्ध कराये गये हैण्डबुक का भली-भांति अध्ययन करने कहा। अभ्यर्थियों को निर्वाचन कार्यालय से आवश्यक सुचनाएं वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। कलेक्टर चौधरी ने अवगत कराया कि किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करे। अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिये, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध हैं। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वजदण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिये किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देनी चाहिये। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों आदि में बाधायें उत्पन्न न करें या उन्हें भंग न करें। बैठक में अभ्यर्थियों के निर्वाचन से संबंधित शंकाओं का समाधान भी किया गया। एडीएम अरविन्द एक्का, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर बी.के. दुबे, अपर कलेक्टर योगिता देवांगन, संयुक्त कलेक्टर एच.एस. मिरी, एसडीएम मुकेश रावटे सहित अन्य अधिकारी और राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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